देश के युवा साथियों के अपने घर का सपना पूरा करने के लिए टेक्नॉलॉजी के साथ हम दूसरी व्यवस्थाओं को भी बदल रहे हैं।
टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव कर रहे हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि मध्यम वर्ग के पास एक तो घर खरीदने के लिए ज्यादा पैसा बचे और घर की कीमतें भी कम हों
5 लाख रुपए तक की Taxable Income पर टैक्स Zero कर दिया गया है।
अब दो घरों के अनुमानित किराये पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसी तरह कैपिटल गेंस टैक्स से छूट अब एक के बजाय दो घरों पर मिलने वाली है,
ये तमाम प्रयास मध्यम वर्ग को नए घर घरीदने के लिए प्रोत्साहित करने वाले हैं
हाल में ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर GST को बहुत कम किया गया है।
अफॉर्डेबल हाउसिंग पर GST 8 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया गया है,
वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर GST 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया
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